![]()
पति से धोखाधड़ी कर जमीन का अनुबंध कराने का आरोप:महिला ने कोर्ट में दायर की याचिका, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी
सुल्तानपुर। सुल्तानपुर की पिन्टू देवी ने अपर सिविल जज प्रथम न्यायालय में याचिका दायर कर पंकज जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पंकज ने उनके पति राजेंद्र पाण्डेय से धोखाधड़ी कर जमीन का अनुबंध (इकरारनामा) कराया। पिन्टू देवी के अनुसार, वर्ष 2023 में उनके पति से गाटा संख्या 404, 792, 793, 795, 824 और 598 का अनुबंध कराया गया। आरोप है कि सरकारी अनुबंध विलेख पर केवल तीन गाटे (404, 792, 793) ही दिखाए गए और कम न्याय शुल्क/स्टाम्प शुल्क चुकाने के कारण अनुबंध गलत साबित हुआ। धोखाधड़ी का पता चलते ही पिन्टू देवी और उनके पति 13 सितंबर 2025 को शाम करीब 5 बजे पंकज जायसवाल के घर गए। उन्होंने अनुबंध को समाप्त करने की मांग की। आरोप है कि पंकज और उसके तीन-चार अज्ञात साथियों ने गाली-गलौज और मारपीट की। अगले दिन पंकज और उसके साथियों ने पिन्टू देवी के घर पहुंचकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी और दोबारा गाली-गलौज तथा मारपीट करने का प्रयास किया। पुलिस और प्रशासन से मदद न मिलने पर न्यायालय में शिकायत पिन्टू देवी ने पंकज को ‘चालबाज और फितरती’ व्यक्ति बताया है, जो लगातार जानमाल की धमकी दे रहा था। घटना की जानकारी स्थानीय थाने को दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद 16 सितंबर 2025 को पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर को भी शिकायत भेजी, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस और प्रशासन से मदद न मिलने पर पिन्टू देवी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने तहरीर के अनुसार अभियोग दर्ज कर लिया है।
Sourse: Dainik Bhaskar via DNI News

Leave a Reply