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सिद्धार्थनगर में 3 मामलों में कोर्ट का फैसला:छेड़खानी के दोषी को 4 साल की सजा, दो अन्य पर जुर्माना

सिद्धार्थनगर में बुधवार को विभिन्न अदालतों ने तीन अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए आरोपियों को सजा सुनाई। इनमें नाबालिग से छेड़खानी के मामले में आरोपी को 4 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई। कोर्ट ने बुधवार को तीन अलग-अलग मामलों में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। इटवा क्षेत्र से जुड़े नाबालिग से छेड़खानी के मामले में आरोपी गुलाम गौस उर्फ पप्पू, पुत्र बरकत अली, निवासी कस्बा इटवा के टोला पहाड़पुर को दोषी पाया गया। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो वीरेन्द्र कुमार की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर उसे 4 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा, ढेबरुआ क्षेत्र के एक पुराने मामले में औदहीकला निवासी रामअचल गुप्ता को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुभव कटियार की अदालत ने दोषी ठहराया। अदालत ने उसे न्यायालय उठने तक की सजा के साथ 1000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। इसी अदालत ने ढेकहरी बुजुर्ग निवासी मुन्नीलाल रंगवा के मामले में भी फैसला सुनाया। मुन्नीलाल को न्यायालय उठने तक की सजा और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अदालतों के इन फैसलों को न्यायिक प्रक्रिया में तेजी और अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख के रूप में देखा जा रहा है।

Source: Dainik Bhaskar via DNI News (Prayagraj)

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