चित्रकूट में एक विवाहिता से दुराचार के मामले में त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 16 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता ने पहाड़ी थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता के अनुसार, उसका पति बाहर रहता था। 11 सितंबर 2021 की रात लगभग 2 बजे जब वह अपने घर में सो रही थी, तब दुबारी गांव निवासी राजू उर्फ समसुद्दीन घर में घुस आया। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया आरोपी ने तमंचा लगाकर पीड़िता के साथ दुराचार किया। विरोध करने पर उसने जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया। पीड़िता और आरोपी के अलग-अलग समुदाय से होने के कारण पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने यह निर्णय सुनाया। न्यायालय ने आरोपी राजू उर्फ समसुद्दीन को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 16 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

Leave a Reply