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UP: निजी जगह पर भीड़ जुटा नमाज पढ़ने पर रोक, हाईकोर्ट ने कहा-शांतिभंग होने पर प्रशासन कार्रवाई के लिए स्वतंत्र

इलाहाबाद हाईकोर्ट  ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया है कि व्यक्तिगत सुरक्षा और निजी संपत्ति की आड़ में सार्वजनिक व्यवस्था और शांति को खतरे में नहीं डाला जा सकता।

Source: Amar Ujala via DNI News (Prayagraj)

Puri Khabar Yahan Padhein…

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