सहारनपुर प्रशासन ने अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिले के 12 शातिर अपराधियों को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट और अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक/प्रशासन) ने उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट के तहत इन सभी को दोषी मानते हुए यह आदेश जारी किए हैं। प्रशासन के अनुसार, ये सभी अपराधी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे और कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बने हुए थे। बार-बार चेतावनी और निगरानी के बावजूद इनके व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद यह कार्रवाई आवश्यक मानी गई। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि के दौरान यदि कोई भी अभियुक्त जनपद की सीमा में पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तत्काल गिरफ्तारी सहित कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला बदर किए गए अभियुक्तों में आशीष शर्मा उर्फ गागू थाना कोतवाली नगर , रहमान पुत्र कुर्बान थाना मंडी , जावेद पुत्र अल्लादिया थाना मंडी , साकिब उर्फ मुन्ना थाना मंडी , फरमान पुत्र हाजी शाहनूर व इनाम पुत्र जफर थाना कुतुबशेर , हुसैन हैदर अली पुत्र अजादार हुसैन व वैभव गर्ग उर्फ ऐली पुत्र नीरज गर्ग थाना सदर बाजार , इमरान पुत्र अख्तर थाना चिलकाना , गुड्डू पुत्र बुद्ध उर्फ तासीन थाना देवबंद , गुरमीत पुत्र बिजेन्द्र थाना सरसावा और जनाब अली उर्फ लाल पुत्र याकूब थाना गंगोह शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। प्रशासन ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि अपराधियों के लिए जिले में कोई जगह नहीं है और कानून से खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सहारनपुर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई जिला बदर घोषित अभियुक्त क्षेत्र में नजर आता है, तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। इससे उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

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