नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा:बलरामपुर कोर्ट ने 30 हजार का लगाया जुर्माना
बलरामपुर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ने आरोपी मुकेश सैनी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 30,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला 6 दिसंबर 2018 का है। पीड़ित के पिता ने कोतवाली उतरौला में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि गालिबपुर निवासी मुकेश सैनी ने उनके नाबालिग पुत्र के साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने धारा 377 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत मामला दर्ज किया। उपनिरीक्षक सुग्रीव पाठक ने मामले की जांच की। साक्ष्य जुटाने के बाद न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया गया। विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार वर्मा, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी बृजानंद सिंह और उतरौला पुलिस ने मामले की प्रभावी पैरवी की। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने सभी साक्ष्यों और दलीलों की समीक्षा की। इसके बाद आरोपी मुकेश सैनी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 30,000 रुपए का अर्थदंड सुनाया।
Source: उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
Leave a Reply