जौनपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 135-ए के चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने अवैध कब्जों को हटाने की अंतिम चेतावनी जारी की है। मुख्य राजस्व अधिकारी (CRO) अजय अम्बष्ट ने बताया कि भू-स्वामियों को अगले 10 दिनों के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाना होगा। ऐसा न करने पर पुलिस बल की मौजूदगी में बैंकहो लोडर का उपयोग कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। यह चेतावनी जौनपुर-अकबरपुर फोरलेन परियोजना के तहत दी गई है, जिसका कार्य तेजी से प्रगति पर है। यह फोरलेन कुल 34 गांवों से होकर गुजरेगा, जिनमें ढष्ठवारा, खुर्द, मैनुद्दीनपुर, चक गौहरिया, सखमेलपुर, मड़वा मोहिद्दीनपुर, मोरूफपुर, मनेका, चौकिया सहावें, कछरा, सुम्बुलपुर लेदरहीं, डौनपुर, चकशाह गयासा, गोधना, ढढवारी काला, ढढवारा काला और कनवरिया शामिल हैं। CRO अजय अम्बष्ट के अनुसार, सड़क के चौड़ीकरण के लिए यह कार्रवाई आवश्यक है। प्रभावित भू-स्वामियों को पहले ही मुआवजा वितरित किया जा चुका है। इसके बावजूद, कुछ लोगों ने अपनी दुकानों के टिनशेड सहित अन्य अतिक्रमण नहीं हटाए हैं। पूर्व में भी कई नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कब्ज़ा न हटने के कारण परियोजना का कार्य प्रभावित हो रहा था। प्रशासन ने अब अतिक्रमणकारियों को 10 दिन की अंतिम मोहलत दी है। निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद, प्रशासन बिना किसी और देरी के पुलिस बल की मौजूदगी में बैंकहो लोडर का उपयोग कर सभी अवैध ढांचों को ध्वस्त करेगा।

Leave a Reply