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जंगली सूअर का शिकार किया आरोपियों की जमानत खारिज

भास्कर न्यूज | बलरामपुर/रामचंद्रपुर वन परिक्षेत्र धमनी के उप परिक्षेत्र सनावल, परिसर झारा अंतर्गत जंगली सूअर का शिकार कर उसके मांस के टुकड़े करने, बेचने और मांस को पकाकर खाने पर वन्य प्रणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 50, 51, 52, 39 (2) अंतर्गत वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण में आरोपी अरूण आत्मज शिवनारायण, सुनील आत्मज राजकेश्वर, जितेन्द्र आ. रामकुमार, जयपाल आत्मज भुनेश्वर सभी 4 आरोपी रामचंद्रपुर ब्लॉक के ग्राम त्रिशूली के है, जिन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में 19 दिसंबर 2025 को जिला जेल रामानुजगंज दाखिल किया था। परिक्षेत्र सहायक-सनावल के रिमांड आवेदन की सुनवाई 2 जनवरी को न्यायालय रामानुजगंज ने आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है। प्रकरण में संलिप्त अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बलरामपुर वन मण्डलाधिकारी आलोक कुमार बाजपेयी के निर्देशन में वन परिक्षेत्राधिकारी धमनी द्वारा टीम गठित कर फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने अलग-अलग टीम रवाना हुई है। शिकार करने वाले चारों शिकारी।


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