सुलतानपुर में एक चौंकाने वाला धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहां एक मृतक व्यक्ति की जमीन को फर्जी तरीके से बेच दिया गया। मृतक के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने क्रेता और गवाहों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता अहमद मुख्तार शेख उर्फ मोहम्मद अहमद ने बताया कि उनके पिता सलीम शेख का निधन 20 मार्च 2010 को असम में हुआ था। अहमद और उनके भाई शाह मोहम्मद शेख अपने पिता के वैध उत्तराधिकारी हैं। अहमद मूल रूप से सुलतानपुर के मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के दियरा गांव के निवासी हैं और वर्तमान में असम में रहते हैं। अहमद मुख्तार शेख के अनुसार, 18 फरवरी 2026 को जब वह अपने पैतृक गांव दियरा आए, तो उन्हें पता चला कि उनके पिता की कृषि भूमि को दिनेश कुमार सोनी नामक व्यक्ति ने फर्जी तरीके से अपने नाम करवा लिया है। जयसिंहपुर तहसील रजिस्ट्री कार्यालय में जांच करने पर इस धोखाधड़ी की पुष्टि हुई। शिकायत में आरोप है कि दिनेश कुमार सोनी ने गवाह शिवशंकर शर्मा और अधिवक्ता राम शिरोमणि पाण्डेय के साथ मिलकर यह साजिश रची। उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति की तस्वीर का उपयोग कर उसे सलीम शेख के रूप में प्रस्तुत किया और उपनिबंधक कार्यालय में 19 फरवरी 2025 को दो बैनामे (क्रमांक 849 और 850) पंजीकृत करवा लिए। अहमद मुख्तार शेख ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनके पिता की मृत्यु 20 मार्च 2010 को हो चुकी थी। ऐसे में 2025 में उनकी जमीन का बैनामा होना असंभव है। यह स्पष्ट रूप से जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला है। शिकायतकर्ता ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी। एसपी के निर्देश पर अब संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है।

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