मधेपुरा में केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी एग्री-स्टैक परियोजना के तहत किसानों को सरकारी योजनाओं का फायदा अब और अधिक सरल, पारदर्शी और तेज तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए फार्मर रजिस्ट्री कैंप का आयोजन होने जा रहा है। इसका प्रथम चरण 6 से 9 जनवरी तक तथा द्वितीय चरण 18 से 21 जनवरी तक आयोजित होगा। इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी रितेश रंजन ने बताया कि किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का सहज, पारदर्शी एवं त्वरित फायदा देने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है। इसके तहत प्रत्येक किसान की एक विशिष्ट फार्मर आईडी तैयार की जाएगी, जिसमें भूमि से संबंधित विवरण एवं आधार संख्या को डिजिटल रूप से एकीकृत किया जाएगा। किसानों को भूमि संबंधी दावा भी दर्ज कराना होगा उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों के लिए आगामी किस्त प्राप्त करने हेतु फार्मर रजिस्ट्री कैम्प में भाग लेकर फार्मर रजिस्ट्री वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से बायोमेट्रिक अथवा फेस ऑथेंटिकेशन द्वारा e-KYC कराना अनिवार्य होगा। साथ ही किसानों को भूमि संबंधी दावा भी दर्ज कराना होगा। कैम्प में पहुंचकर बनवा सकते हैं अपनी फार्मर आईडी फार्मर रजिस्ट्री के लिए किसानों को आधार कार्ड, भूमि से संबंधित लगान रसीद एवं सक्रिय मोबाइल नंबर साथ लाना आवश्यक है। किसान अपने किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक अथवा हल्का कर्मचारी से संपर्क कर कैम्प में पहुंचकर अपनी फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। योजनाओं का फायदा लेने के लिए बार-बार सत्यापन की आवश्यकता नहीं फार्मर रजिस्ट्री पूरी होने के बाद किसानों को योजनाओं का फायदा लेने के लिए बार-बार सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल बिक्री में सुविधा, फसल क्षति की स्थिति में वास्तविक नुकसान के अनुरूप मुआवजा, प्रत्येक किसान की डिजिटल पहचान तथा पीएम किसान सहित अन्य योजनाओं का निर्बाध लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए जिला कृषि विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर 9634142093 भी जारी किया गया है। कुल मिलाकर एग्री-स्टैक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। जिला कृषि विभाग ने सभी किसान भाई-बहनों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर कैम्प में पहुंचकर अपनी फार्मर आईडी अवश्य बनवाएं और योजनाओं का पूरा फायदा उठाएं।
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