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जिले में दुकानों की साप्ताहिक बंदी के दिन घोषित:डीएम ने 2026 के लिए आदेश जारी किए, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

जिला मजिस्ट्रेट व जिलाधिकारी आलोक कुमार ने जनपद में वर्ष 2026 के लिए दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की साप्ताहिक बंदी के दिन घोषित कर दिए हैं। यह आदेश उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8(2) और नियमावली-1963 के नियम-6 के तहत जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, टाउन एरिया हरिहरपुर (समस्त स्टेशनरी की दुकानों को छोड़कर), नोटिफाइड एरिया मगहर (समस्त स्टेशनरी एवं गांधी आश्रम के विक्रय केंद्र को छोड़कर), और नगर पालिका क्षेत्र खलीलाबाद (समस्त स्टेशनरी की दुकानों को छोड़कर) में साप्ताहिक बंदी शुक्रवार को रहेगी। टाउन एरिया मेंहदावल (समस्त स्टेशनरी की दुकानों को छोड़कर) में साप्ताहिक बंदी सोमवार को निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, खलीलाबाद, हरिहरपुर, मगहर और मेंहदावल में ऑटोमोबाइल की सभी एजेंसियों, उनसे संबंधित कार्यशालाओं और नाईयों के केश प्रसाधन की दुकानों के लिए साप्ताहिक बंदी शनिवार को होगी। वहीं, खलीलाबाद, हरिहरपुर, मगहर और मेहदावल क्षेत्र की समस्त स्टेशनरी की दुकानों, सहारा इंडिया की उपभोक्ता शाखा और गांधी आश्रम मगहर में साप्ताहिक बंदी रविवार को रहेगी। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


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