सरकार ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर एक्स ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया तो आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत उसे मिलने वाला ‘सुरक्षा कवच’ हटाया जा सकता है.
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