बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र में पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने के आरोपी को न्यायालय ने 3 साल 6 महीने कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 4700 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। घटना 2022 में हुई थी, जब आरोपी सावन ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी थी और मौके से फरार हो गया था। सावन निवासी शबगा, जनपद के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल है। पुलिस ने इस मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज किया था और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यह मामला तभी से न्यायालय में विचाराधीन था। पुलिस द्वारा सभी आवश्यक साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सावन को दोषी मानते हुए उसे कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) रविकांत भारद्वाज ने बताया कि न्यायालय ने पुलिस पर फायरिंग के आरोपी सावन को 3 वर्ष 6 माह के कारावास और 4700 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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