कासगंज में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत यातायात नियमों के प्रचार-प्रसार के लिए एक पब्लिसिटी वैन रवाना की गई। जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वैन कासगंज के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, चौराहों और विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करेगी। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से सड़क सुरक्षा नियमों का प्रचार किया जाएगा। इसके साथ ही, ‘राहवीर योजना’, रिफ्लेक्टर की अनिवार्यता और अन्य यातायात नियमों से संबंधित पैम्फलेट भी वितरित किए जाएंगे। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी जनपदवासियों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने हेलमेट व सीटबेल्ट का प्रयोग करने, नशे में वाहन न चलाने, तेज गति से वाहन न चलाने और मोबाइल फोन का उपयोग करते समय वाहन न चलाने पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने कोहरे में वाहन चलाते समय आवश्यक सावधानियां बरतने और बिना रिफ्लेक्टर टेप के वाहन संचालित न करने की भी बात कही। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय परिसर में एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। इसमें बस, ट्रक, ई-रिक्शा और टैक्सी चालकों के साथ-साथ उनके यूनियन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ‘जीरो फैटैलिटी’ (शून्य मृत्यु दर) के प्रति संवेदीकरण था। उपस्थित चालकों और पदाधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं और उनके कारणों के बारे में जानकारी दी गई। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) आर.पी. मिश्र ने बताया कि अधिकतर दुर्घटनाएं वाहन चालकों की लापरवाही के कारण होती हैं। इनमें हेलमेट व सीटबेल्ट का प्रयोग न करना, नशे में वाहन चलाना, तेज गति से वाहन चलाना, लेन ड्राइविंग की जानकारी का अभाव, ओवरटेक में जल्दबाजी और सड़क पर कहीं भी वाहन पार्क कर देना शामिल हैं। उन्होंने रिफ्लेक्टर का प्रयोग न करने को भी एक प्रमुख कारण बताया। एआरटीओ ने उपस्थित वाहन चालकों से अपील की कि वे वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से यातायात नियमों का पालन करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। कार्यशाला के अंत में सभी उपस्थित वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा संबंधी शपथ दिलाई गई।
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