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कासगंज में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास:कोर्ट ने 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, जेल भेजा गया

कासगंज जनपद में न्यायालय ने हत्या के एक मामले में अभियुक्त सुरेशचंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर सजा सुनाने के सातब साथ 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने यह फैसला मंगलवार को उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के बाद दिया। आपको बतादे यह मामला कासगंज जनपद के थाना गंजडुण्डवारा में धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त सुरेशचंद्र, जो कालीचरन का पुत्र और नगला चिना, थाना गंजडुण्डवारा, जनपद कासगंज का निवासी है, को न्यायालय ने दोषी ठहराया। वहीं, पुलिस ने सजा सुनाएं जाने के बाद आरोपी को कड़ी सुरक्षा में जिला जेल भेजा है। न्यायालय ने आदेश दिया कि यदि सुरेशचंद्र अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कासगंज पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप यह दंड संभव हो पाया।

Source: Dainik Bhaskar via DNI News (Prayagraj)

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