जौनपुर में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 75,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला सरपतहा थाना क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 6 जनवरी 2024 को सुबह करीब 8:30 बजे उसकी 13 वर्षीय नातिन कक्षा 8 में पढ़ती थी। वह स्कूल जा रही थी। ट्यूबवेल के पास मौजूद विकास वर्मा पुत्र कृष्ण कुमार वर्मा ने उसे सरसों का बोझ उठाने के बहाने खेत में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने मामले की गहन विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी और रमेश चंद्र पाल ने गवाहों के बयान दर्ज कराए। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।

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