बहुचर्चित संभल स्थित कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं को राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप से इंकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को रेवेन्यू टीम के सामने पेश होकर अपनी बात रखने का आदेश दिया है। 17 याचिकाकर्ताओं ने कब्रिस्तान के पास हुई पैमाइश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट बंद होने के बावजूद स्पेशल वेकेशन बेंच ने इस मामले की सुनवाई के बाद आदेश जारी किया। डबल बेंच ने संभल में जामा मस्जिद के पास स्थित आठ बीघा कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में याचिका को निस्तारित करते हुए दिया फैसला। 17 याचिकाकर्ताओं की याचिका पर बुधवार को दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जो भी हो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए यह कोर्ट तथ्यों के ऐसे विवादित सवालों में नहीं जा सकता है।
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