ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा की फीस 1 लाख डॉलर तक बढ़ाई थी, जिसे लेकर अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया है. इसके बाद यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की है. चैंबर का तर्क है कि फीस बढ़ोतरी फेडरल इमिग्रेशन कानून का उल्लंघन है.
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