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एमआरएफ सेंटर के नीचे भूमि में कूड़ा दबाने का मामला:एनजीटी नियमों के उल्लंघन पर डीएम से उच्चस्तरीय जांच की मांग

बागपत। बागपत शहर के वार्ड नंबर 17 के सभासद श्रीपाल ने नगर पालिका परिषद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि एम.आर.एफ. सेंटर के नीचे और आसपास 4 से 5 बीघा भूमि में भारी मात्रा में लिगेसी और प्लास्टिक वेस्ट पोकलेन मशीन से दबाया गया है। उनका आरोप है कि यह राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के नियमों का खुला उल्लंघन है और क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। सभासद श्रीपाल के अनुसार, पूर्व में की गई शिकायत के जवाब में उन्हें उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पल्लवपुरम मेरठ की निरीक्षण आख्या प्राप्त हुई थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि टी.के.जी. इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कूड़े का विधिवत निस्तारण किया गया। हालांकि, श्रीपाल ने इस रिपोर्ट को गलत बताया। उनका कहना है कि कूड़ा जमीन में गाड़ दिया गया है और वह आज भी मौके पर मौजूद है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पालिका परिषद के अवर अभियंता ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से मिलीभगत कर भ्रामक रिपोर्ट तैयार करवाई। वहीं, नामित जांच अधिकारी महेश चंद शर्मा (लिपिक) ने भी बिना स्थल का भौतिक निरीक्षण किए ही रिपोर्ट बनाई। सभासद ने बताया कि 30 दिसंबर 2025 को अपर जिलाधिकारी शिवनारायण सिंह ने मौके पर पहुंचकर खुदाई कराई थी, जिसमें जमीन के नीचे दबा कूड़ा स्पष्ट रूप से पाया गया। इससे यह साबित हुआ कि जनसुनवाई में की गई शिकायत की निष्पक्ष जांच नहीं हुई थी। श्रीपाल ने एडीएम से इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और एनजीटी नियमों के उल्लंघन के लिए नगर पालिका परिषद बागपत के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की है।


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