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स्थायी लोक अदालत से मामलों का त्वरित समाधान:पश्चिम चंपारण में रोजाना जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवाद सुलझाए जाए रहे

विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 के तहत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने राज्य के सभी जिलों में स्थायी लोक अदालतों का गठन किया है। इसी क्रम में पश्चिम चंपारण जिले में भी स्थायी लोक अदालत सफलतापूर्वक संचालित है, जो अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन आम नागरिकों को त्वरित न्याय उपलब्ध करा रही है। स्थायी लोक अदालत, पश्चिम चंपारण के चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि इस अदालत का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को सरल, सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान करना है। जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े छोटे विवादों को आपसी सुलह-समझौते से निपटाकर लोगों को लंबी अदालती प्रक्रिया से राहत दी जा रही है। उन्होंने नागरिकों से स्थायी लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने जानकारी दी कि स्थायी लोक अदालत में परिवहन, वाहन चालान, डाक सेवा, बिजली, पानी, बैंकिंग, बीमा, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और नगर निकाय सहित अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। इन मामलों को नियमित अदालत में जाने से पहले आपसी सुलह के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाता है। चेयरमैन शुक्ला ने यह भी बताया कि यदि दोनों पक्षों के बीच समझौता नहीं हो पाता है और मामला किसी गंभीर अपराध से संबंधित नहीं होता है, तो स्थायी लोक अदालत को उस विवाद पर निर्णय देने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। इससे नागरिकों के समय और धन दोनों की बचत होती है। स्थायी लोक अदालत में संजय कुमार और राणा प्रताप सिंह सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। पश्चिम चंपारण जिले की यह अदालत एडीआर बिल्डिंग (ग्राउंड फ्लोर कोर्ट रूम एवं फर्स्ट फ्लोर), सिविल कोर्ट परिसर, बेतिया में संचालित है, जहां आम नागरिक आवेदन कर त्वरित न्याय प्राप्त कर सकते हैं।


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