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लखनऊ में एक क्लिक में पास होगा मानचित्र:भूखंड स्वामी खुद पास कर सकेंगे अपना नक्शा; नहीं लगाने होंगे प्राधिकरण के चक्कर

लखनऊ के नागरिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब भवन मानचित्र पास कराने के लिए लोगों को विकास प्राधिकरण के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने नई बिल्डिंग बाय लॉज के तहत फास्ट ट्रैक सिस्टम फास्टपास (Fastpass) लागू कर दिया है। इस नई व्यवस्था के जरिए भूखंडों के मानचित्र अब भूखंड मालिक स्वयं पास कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा और चंद मिनट में मानचित्र पास हो जाएगा। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि फास्टपास प्रणाली के अंतर्गत 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक (कमर्शियल) भूखंडों के मालिक अपने भवन मानचित्र खुद ऑनलाइन पास कर सकेंगे। इसके लिए आवेदकों को Map.up.gov.in पर आवेदन करना होगा। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शी और सरल रखी गई है। मोबाइल नंबर से करना होगा रजिस्ट्रेशन प्रथमेश कुमार ने बताया कि आवेदन की शुरुआत मोबाइल नंबर से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने से होगी। इसके बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाकर आवेदक अपना मानचित्र अपलोड कर सकेगा। पोर्टल पर ही पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया जाएगा। आवेदन सबमिट होते ही सिस्टम स्वत मानकों के आधार पर मानचित्र की जांच करेगा। मानचित्र पास कराने के दौरान यह अनिवार्य होगा कि भूखंड का लैंड यूज मास्टर प्लान के अनुरूप हो। साथ ही मानचित्र में भूखंड की सटीक लोकेशन, आसपास की सड़कों की लंबाई और चौड़ाई, प्रस्तावित भवन की ऊंचाई, फ्रंट, साइड और रियर सेटबैक, प्रवेश और निकास द्वार (एंट्री-एग्जिट गेट), पार्किंग की व्यवस्था सहित सभी जानकारी भरनी होगी। एलडीए अधिकारियों का कहना है कि इस नई व्यवस्था से न केवल आम नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि मानचित्र पास कराने की प्रक्रिया में होने वाली देरी और अनावश्यक परेशानी भी खत्म होगी।


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