खराब दरवाजों के मामले में उपभोक्ता को मिली जीत:सेंचुरी प्लाईवुड को 2.13 लाख रुपए वापस करने का आदेश

संभल में उपभोक्ता आयोग ने सेंचुरी प्लाईवुड इंडिया लिमिटेड को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। बदायूं रोड, बबराला निवासी दीपक ने 20 सितंबर 2024 को स्थानीय डीलर श्री गंगा प्लाईवुड एंड हार्डवेयर से 2,13,129 रुपए में लकड़ी के दरवाजे खरीदे थे। दरवाजे लगाने के एक माह बाद ही उनमें खराबी आ गई। दरवाजे फूलने लगे और उनसे पपड़ी छूटने लगी। उपभोक्ता ने इस समस्या की शिकायत डीलर और कंपनी से की। कंपनी के अधिकारियों ने 17 अक्टूबर 2024 को निरीक्षण किया और दरवाजे बदलने का आश्वासन दिया। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। परेशान होकर उपभोक्ता ने मामला जिला उपभोक्ता आयोग में दर्ज कराया। डीलर ने अपने बचाव में कहा कि वह केवल फुटकर विक्रेता है और गारंटी व वारंटी कंपनी की जिम्मेदारी है। कंपनी की तरफ से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। देवेंद्र वार्ष्णेय एड. ने बताया कि आयोग ने सेंचुरी प्लाईवुड को दो माह के भीतर दरवाजों की कीमत 2,13,129 रुपए, 7 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है। साथ ही कंपनी को 50,000 रुपए क्षतिपूर्ति और 5,000 रुपए वाद व्यय के रूप में देने होंगे।

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Source: उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर