दिल्ली मंत्रिमंडल ने विभिन्न मामूली अपराधों को आपराधिक श्रेणी से हटाने और उन्हें फौजदारी दंड में तब्दील करने के लिए दिल्ली जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2026 को मंगलवार को मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान के अनुसार गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक के जरिये छोटे अपराधों को अपराधिक श्रेणी से बाहर करके फौजदारी दंड में तब्दील किया जाएगा और व्यापार व दैनिक जीवन को सरल बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इससे न्यायालयों पर बोझ भी कम होगा।
गुप्ता ने कहा कि यह विधायक पांच जनवरी से शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित किया जाएगा।
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