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हाउस टैक्स जमा न करने पर 6 संपत्तियां सील:आगरा नगर निगम ने 50 हजार से अधिक के बकायेदारों पर कसा शिकंजा

आगरा नगर निगम ने हाउस टैक्स वसूली को लेकर 50 हजार रुपए से अधिक के बकायेदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विशेष अभियान के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान हाउस टैक्स जमा न करने पर मंगलवार को 6 संपत्तियों को सील किया गया है। ताजगंज जोन में 4 और हरी पर्वत व लोहामंडी जोन में एक-एक संपत्ति को सील किया गया है। दुकानें और मैरिज होम सील
सील की गई संपत्तियों में 4 दुकानें तथा एक मैरिज होम शामिल है। नगर निगम की कर विभाग की टीम द्वारा यह कार्रवाई मौके पर पहुंचकर की गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान बकायेदारों को बार-बार नोटिस देने के बावजूद टैक्स जमा न करने पर निगम ने सख्त रुख अपनाया। प्रभारी कर श्रद्धा पांडेय ने बताया-अभियान के दौरान कुल 19.95 लाख रुपये का हाउस टैक्स वसूला गया। इसके अलावा एक दर्जन से अधिक बड़े बकायेदारों को 3 दिन की मोहलत दी गई है। उन्हें स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समयावधि में बकाया हाउस टैक्स जमा न करने पर उनकी संपत्तियों के खिलाफ भी सीलिंग व अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर 50 हजार रुपये से अधिक बकाया रखने वाले गृहकर दाताओं के खिलाफ यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम प्रशासन का कहना है-शहर की राजस्व व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। नगर आयुक्त ने दी चेतावनी
नगर निगम की आय बढ़ाने और कर व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गृहकर बकायेदारों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। बड़े बकायेदारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। समय रहते टैक्स जमा न करने वालों की संपत्तियों को सील करने समेत अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। नागरिक स्वयं आगे आकर अपना बकाया गृहकर जमा करें, जिससे निगम की सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सके।


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