फतेहपुर की कोतवाली नगर पुलिस ने प्लॉट विवाद से जुड़े एक मामले में वांछित चल रहे अभियुक्त मोहम्मद शारिक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर एक महिला को प्लॉट बेचने के बाद उसे फर्जी तरीके से दूसरे व्यक्ति को बैनामा करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। लखनऊ रोड बाईपास निवासी माता प्रसाद ने कोतवाली नगर थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने मौजा शेखपुर उनवा स्थित गाटा संख्या 195 का 40×50 का प्लॉट अपनी पत्नी शांति देवी के नाम अभियुक्त मोहम्मद शारिक से खरीदा था। शिकायत के अनुसार, मोहम्मद शारिक ने बाद में उक्त प्लॉट को फर्जी तरीके से किसी अन्य के नाम बैनामा कर दिया। जब माता प्रसाद और उनकी पत्नी ने प्लॉट का कब्जा मांगा, तो उन्हें कब्जा देने से मना कर दिया गया। इस दौरान वाद-विवाद हुआ, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने वांछित अभियुक्त मोहम्मद शारिक (36), पुत्र रियाजुल हसन, निवासी 213 पनी, थाना कोतवाली नगर को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी सोमवार शाम करीब 5:50 बजे रानी कॉलोनी स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर स्कूल के बगल वाली गली से की गई। मोहम्मद शारिक के खिलाफ कोतवाली नगर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 319(2), 318(4), 338, 336(3), 352, 351(2) तथा एससी/एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक तारकेश्वर राय, उपनिरीक्षक रीतेश कुमार राय (चौकी प्रभारी मुराइनटोला) और हेड कॉन्स्टेबल सिपाही यादव शामिल रहे। पुलिस ने विधिक कार्रवाई पूरी कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय में पेश किया है।
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