फरेंदा में 28 साल पुराने मामले में फैसला:तीन आरोपियों को एक दिन की जेल और 1600 रुपये जुर्माना
महराजगंज के फरेंदा न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 28 साल पुराने मारपीट के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने तीनों आरोपियों को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 1600-1600 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।यह मामला 1997 का है। थाना कोल्हुई क्षेत्र के बड़हरा विशम्भरपुर के राजदेव, रामसुभग और रामनरायन पर मारपीट और गाली-गलौच का आरोप था। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच की और आरोप पत्र दाखिल किया। 28 वर्षों तक चली कानूनी प्रक्रिया में गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तीनों को दोषी पाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना न भरने पर आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।इस संबंध में थानाध्यक्ष कोल्हुई गौरव कुमार कन्नौजिया ने बताया कि न्यायालय की ओर से तीन अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है।
Source: उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
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