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उन्नाव में 2 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित:जिला कृषि अधिकारी ने किया औचक निरीक्षण, 5 को कारण बताओ नोटिस जारी

उन्नाव में उर्वरकों की कालाबाजारी और अनियमित बिक्री रोकने के लिए जिला कृषि अधिकारी शशांक ने सफीपुर क्षेत्र में उर्वरक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर दो उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए, जबकि पांच प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिला कृषि अधिकारी शशांक ने निरीक्षण के दौरान उर्वरक दुकानों पर स्टॉक बोर्ड, रेट बोर्ड, वितरण रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कैश मेमो और पीओएस मशीन की उपलब्धता तथा उपयोग की गहन जांच की। जांच में पाया गया कि कई दुकानों पर आवश्यक अभिलेख अधूरे थे, स्टॉक बोर्ड व रेट बोर्ड नहीं लगे थे, और वितरण रजिस्टर व कैश मेमो में गड़बड़ी मिली। अनियमितता पाए जाने पर बाबू यादव कृषि सेवा केंद्र मेथीटीकूर सफीपुर, तिरुपति बालाजी खाद भंडार मेथीटीकूर सफीपुर, शिव खाद केंद्र मिर्जापुर कला मियागंज, भोला कृषि सेवा केंद्र रसूलाबाद, नागेश कृषि सेवा केंद्र रसूलाबाद और शोभम कृषि सेवा केंद्र को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने इन सभी प्रतिष्ठानों से निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब मांगा है। वहीं, पारस खाद भंडार का प्रतिष्ठान निरीक्षण के समय बंद मिला। जय बालाजी खाद भंडार रसूलाबाद द्वारा पीओएस मशीन प्रस्तुत नहीं की गई। इन गंभीर अनियमितताओं के कारण दोनों उर्वरक विक्रेताओं के उर्वरक प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए। जिला कृषि अधिकारी ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान जिला कृषि अधिकारी शशांक ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए कि वे नियमानुसार ही उर्वरक की बिक्री करें। प्रत्येक दुकान पर रेट बोर्ड, स्टॉक बोर्ड, कैश मेमो, वितरण रजिस्टर और स्टॉक रजिस्टर अनिवार्य रूप से रखें। उन्होंने यह भी कहा कि दुकानें बिना सूचना बंद न की जाएं और उर्वरक का वितरण केवल निर्धारित मूल्य पर ही किसानों को खतौनी के आधार पर किया जाए। जिला कृषि अधिकारी ने किसानों को आश्वस्त किया कि जनपद में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। वर्तमान में जिले में यूरिया 9047 मीट्रिक टन, डीएपी 4023 मीट्रिक टन तथा एनपीके 4455 मीट्रिक टन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।


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