नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की सजा:प्रतापगढ़ कोर्ट ने 20 हजार रुपए का लगाया जुर्माना
प्रतापगढ़ में एससीएसटी की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश अजय कुमार ने बाघराय थाना क्षेत्र के सुनील कुमार यादव को दोषी पाते हुए 15 साल की कैद और 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। घटना 25 जनवरी की शाम की है। 17 वर्षीय पीड़िता अपनी मां के साथ खेत में पशुओं के लिए चारा लेने गई थी। आरोपी ने पास के सरसों के खेत में पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसने पीड़िता का मुंह दबाया और उसे पीटा। आरोपी ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गालियां भी दीं। मामले में विशेष लोक अभियोजक सुरेश बहादुर सिंह ने राज्य की ओर से पैरवी की। कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया।
Source: उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
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