इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति बालिगों का लव मैरिज करना सम्मान का मुद्दा नहीं बना सकता। ऐसे मामलों में राज्य का दायित्व है कि वह दंपति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करे, भले ही खतरा उनके अपने परिवार से ही क्यों न हो।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति बालिगों का लव मैरिज करना सम्मान का मुद्दा नहीं बना सकता। ऐसे मामलों में राज्य का दायित्व है कि वह दंपति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करे, भले ही खतरा उनके अपने परिवार से ही क्यों न हो।
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