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लिव-इन किसी भी कानून में प्रतिबंधित या दंडनीय अपराध नहीं, हाईकोर्ट ने कहा- सुरक्षा आवश्यक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतर्धार्मिक जोड़ों की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्पष्ट किया है कि लिव-इन रिलेशनशिप किसी भी कानून के तहत प्रतिबंधित या दंडनीय अपराध नहीं है।

Source: Live Hindustan via DNI News (Prayagraj)

Puri Khabar Yahan Padhein…

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