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बागपत में छेड़छाड़-हत्या के दोषी को आजीवन कारावास:12 साल बाद हुई सजा, 18 हजार का अर्थदंड भी लगाया

बागपत जनपद के छपरौली थाना क्षेत्र में एक युवती से छेड़छाड़ और उसकी हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोषी पर 18,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस फैसले के साथ पीड़ित परिवार को 12 साल बाद न्याय मिला है। अदालत ने सभी गवाहों की गवाही और प्रस्तुत सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। इसी के बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह मामला लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन था। यह घटना 12 साल पुरानी है। उस समय मृतक युवती के पिता ने छपरौली थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ और उसकी हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी की पहचान सुंदर पुत्र जयकरण, निवासी शबगा, थाना क्षेत्र छपरौली के रूप में की थी। जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) राहुल नेहरा ने बताया कि अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

Source: Dainik Bhaskar via DNI News (Prayagraj)

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