झांसी में 11 साल पहले 500 ग्राम अवैध चरस के साथ पकड़े गए रामकिशोर यादव उर्फ लला को कोर्ट ने 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे दो माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। यह फैसला सोमवार को एनडीपीएस एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शरद कुमार चौधरी ने सुनाया। आरोपी रामकिशोर यादव उर्फ लला, पुत्र प्रताप सिंह यादव, टहरौली थाना क्षेत्र के बरौल गांव का निवासी है। मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया था
विशेष लोक अभियोजक दीपक तिवारी ने बताया कि 30 दिसंबर 2014 को टहरौली थाना के तत्कालीन एसओ प्रवीन कुमार यादव ने तहरीर दी थी। इसमें बताया गया था कि पुलिस टीम के साथ बघैरा गांव पहुंचने पर मुखबिर ने सूचना दी कि एक व्यक्ति चरस लेकर आ रहा है। इसके बाद पुलिस ने बरौल चौराहे पर घेराबंदी कर दी। इस दौरान कलोथरा गांव की ओर से एक युवक आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम को देखकर वह मुड़कर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। आरोपी की पहचान रामकिशोर उर्फ लला के रूप में हुई। उसके पास से 500 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। इसके बाद कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आरोपी रामकिशोर को 7 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

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