जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी द्वितीय) प्रशांत कुमार सिंह की अदालत ने 17 साल पुराने एक हत्या मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 30 मार्च 2009 का है। वादी जहूर, निवासी हरिहरपुर, थाना सुरेरी, ने नेवढ़िया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनका भाई मैना सुबह 6 बजे घर से जयसिंहपुर में अपने साढ़ू सिकंदर के यहां जाने की बात कहकर निकला था। रात भर मैना के वापस न आने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान पता चला कि मैना को बाबुलनाथ पटेल और अनिल सरोज, निवासी जयसिंहपुर, के साथ साइकिल पर देखा गया था। बाद में जयसिंहपुर भट्ठा के पास एक शव मिला, जिसकी पहचान मैना के रूप में हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि मैना पशुओं का व्यापार करता था। उसका बाबुलनाथ और अनिल से पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते दोनों आरोपियों ने मैना की गला काटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले की गहन विवेचना की और आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप मौर्य ने गवाहों के बयान दर्ज कराए और साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परिशीलन करने के बाद बाबुलनाथ पटेल और अनिल सरोज को दोषी पाया। इसके बाद उन्हें आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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