वाराणसी के एफटीसी फर्स्ट कोर्ट ने हत्या के मामले में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुना दी। साथ ही 15000 का अर्थदंड भी लगाया है। अभियुक्त सीताराम पासवान ने 2 मई 2019 को ईंट भट्टे पर ईंट पाथ रहे व्यक्ति की फरसे से मारकर हत्या कर दी थी। कोर्ट ने इसे बर्बरता माना और 6 साल में केस को खत्म करते हुए सजा सुना दी। फरसे से मारकर की थी हत्या चौबेपुर थानाक्षेत्र के ईंट भट्टे पर 2 मई 2019 को वादी मुकदमा राजकिशोर पासवान का भाई ईंट पाथ रहा था। उसी समय सीताराम पासवान निवासी बक्सर, बिहार मौके पर पहुंचा और उसके भाई की फरसे से मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना में राजकिशोर के भाई की गर्दन धड़ से अलग हो गई थी। इस संबंध में चौबेपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। 6 साल बाद आया फैसला राजकिशोर ने बताया यह मामला पिछले 6 सालों से फास्ट तारीख कोर्ट फर्स्ट में चल रहा था। जिसमें तमाम गवाहों के बयान के बाद आज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह सेकेंड ने सीताराम के इस गुनाह के लिए उम्रकैद की सजा सुना दी।

Leave a Reply