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कफ सिरप तस्करी के आरोपी भोला को नोटिस:30 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क होगी, फर्जी दस्तावेजों पर करता था तस्करी

सोनभद्र पुलिस ने कफ सिरप तस्करी के एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है। इस मामले में आरोपी भोला प्रसाद की लगभग 30 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क करने के लिए न्यायालय से नोटिस जारी किया गया है। बता दे कि रॉबट्र्सगंज थाने में आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। विवेचना के दौरान वाराणसी निवासी भोला प्रसाद के खिलाफ एक संगठित नशीले पदार्थों की तस्करी का रैकेट सामने आया। जांच में पता चला कि भोला प्रसाद ने ‘शैली ट्रेडर्स’, तुपुदाना, हटिया, रांची (झारखंड) के नाम से संचालित गोदाम और ड्रग लाइसेंस के सभी दस्तावेज फर्जी तैयार किए थे। उसने लाइसेंसिंग अथॉरिटी, रांची को गुमराह कर धोखाधड़ी से ड्रग लाइसेंस प्राप्त किया। इस फर्जी लाइसेंस के आधार पर, आरोपी ने झारखंड के रांची, पलामू, बोकारो सहित उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली, भदोही, मीरजापुर और बलिया जैसे कई जिलों में फर्जी फर्में स्थापित कीं। दस्तावेजों में कोडीन युक्त कफ सिरप की वैध आपूर्ति दर्शाई गई, जबकि वास्तव में आरोपी ने तस्करों के साथ मिलकर कफ सिरप की अवैध तस्करी की। इस संगठित आपराधिक कृत्य से भोला प्रसाद ने भारी मात्रा में अवैध धन कमाया, जिससे उसने महंगे आवास, वाहन, फिक्स्ड डिपॉजिट और विभिन्न बैंकों में बड़ी रकम जमा की। अब तक की जांच में उसकी अवैध संपत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए पाई गई है। इसी के मद्देनजर, सोनभद्र की SIT टीम ने नए कानून, धारा 107 BNSS के तहत भोला प्रसाद की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने के लिए न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की। न्यायालय ने नोटिस जारी कर आरोपी को तामील करा दिया है। वर्तमान में आरोपी की चिह्नित संपत्तियों को कुर्क करने की कानूनी कार्यवाही जारी है। यदि इस आपराधिक कृत्य से अर्जित अन्य संपत्तियों की जानकारी सामने आती है, तो नियमानुसार उन पर भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।


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