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सहरसा में 505 लीटर शराब-नशीली सामग्री नष्ट:जिला प्रशासन के निर्देश पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई

सहरसा जिले में मद्य निषेध कानून के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी दीपेश कुमार के निर्देश पर उत्पाद विभाग ने 505 लीटर जब्त शराब और नशीली सामग्रियों को नष्ट किया। इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए कहरा अंचलाधिकारी सौरव कुमार को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। अंचलाधिकारी सौरव कुमार ने बताया कि सहरसा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों और उत्पाद विभाग द्वारा जब्त कुल 505 लीटर नशीली सामग्री का विनष्टीकरण किया गया। इसमें देशी शराब, विदेशी शराब, चुलाई शराब और प्रतिबंधित कफ सिरप शामिल थे। उन्होंने बताया कि जिले के अलग-अलग स्थानों से 297 लीटर शराब एवं नशीली सामग्री जब्त की गई थी, जबकि उत्पाद विभाग सहरसा ने 208 लीटर शराब जब्त की थी। इन सभी का विनष्टीकरण किया गया। विनष्टीकरण की यह प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुसार और प्रशासनिक देखरेख में संपन्न हुई, ताकि किसी भी अनियमितता की गुंजाइश न रहे। अंचलाधिकारी ने दोहराया कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए छापेमारी, गिरफ्तारी, जब्ती और विनष्टीकरण की कार्रवाई निरंतर जारी है। इस मौके पर उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर संजीत कुमार सहित विभाग के अन्य पदाधिकारी और कर्मी भी मौजूद थे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। प्रशासन का संदेश है कि शराब का अवैध कारोबार करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से आम लोगों में यह संदेश गया है कि सहरसा जिला प्रशासन शराबबंदी को लेकर गंभीर है और समाज को नशामुक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है।


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