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लाल किला बम धमाका: NIA ने बढ़ाई दो मुख्य आरोपियों की रिमांड, बड़े खुलासे की उम्मीद

विशेष अदालत ने लाल किले में हुए घातक बम विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांच किए जा रहे दो प्रमुख आरोपियों की हिरासत बढ़ा दी, जबकि आतंकवाद विरोधी एजेंसी हमले के पीछे की बड़ी साजिश को सुलझाने में लगी हुई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने एनआईए को आरोपी यासिर अहमद डार की दस दिन की और हिरासत दी, साथ ही एजेंसी को डॉ. बिलाल नसीर मल्ला से आठ दिन और पूछताछ करने की अनुमति दी।
अदालत ने अभियोजन पक्ष की इस दलील को स्वीकार किया कि आतंकी नेटवर्क की शेष कड़ियों का पता लगाने और अब तक एकत्र की गई सामग्री को सत्यापित करने के लिए निरंतर हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।
एनआईए के अनुसार, 10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुए कार बम विस्फोट की योजना उमर-उन-नबी ने बनाई थी, जो हमले के समय विस्फोटक से भरी गाड़ी चला रहा था। इस विस्फोट में 15 लोगों की जान चली गई और दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। उमर-उन-नबी की बाद में विस्फोट में मौत हो गई, और फोरेंसिक जांच ने उसकी पहचान की पुष्टि की है।

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डॉ. मल्ला को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है और एजेंसी ने उन्हें मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक बताया है। एनआईए का आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर उमर-उन-नबी को पनाह दी और हमले से जुड़े सबूतों को नष्ट करने में शामिल होने के अलावा रसद संबंधी सहायता भी प्रदान की। 18 दिसंबर को नौवें आरोपी के रूप में गिरफ्तार किए गए डार जम्मू और कश्मीर के निवासी हैं और उमर-उन-नबी के करीबी सहयोगी बताए जाते हैं।

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जांच में अब तक नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें चिकित्सक डॉ. मुज़म्मिल गनई, डॉ. अदील अहमद राथर और डॉ. शाहीन सईद शामिल हैं, जो आतंकी मॉड्यूल के संगठित और गुप्त स्वरूप को उजागर करते हैं।
इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में, पटियाला हाउस कोर्ट स्थित विशेष एनआईए न्यायालय ने हाल ही में कई अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 8 जनवरी तक बढ़ा दी है। हिरासत में लिए गए लोगों में अनंतनाग (जम्मू-कश्मीर) के डॉ. अदील अहमद राथर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) के डॉ. शाहीन सईद, पुलवामा (जम्मू-कश्मीर) के डॉ. मुज़म्मिल गनई, आमिर राशिद अली, जसिर बिलाल वानी उर्फ ​​दानिश, सोयब और मुफ्ती इरफान अहमद वागे शामिल हैं। इन्हें पिछली हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद न्यायालय में पेश किया गया था।

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एनआईए का आरोप है कि आमिर राशिद अली ने हमले में इस्तेमाल की गई हुंडई आई20 कार की खरीद में मदद की थी, जिसे बाद में वाहन में रखे जाने वाले तात्कालिक विस्फोटक उपकरण (आईईडी) में परिवर्तित किया गया था। एक अन्य आरोपी जसिर बिलाल वानी उर्फ ​​दानिश पर आतंकी तैयारियों के तहत ड्रोन में बदलाव करने और रॉकेट बनाने का प्रयास करने सहित मॉड्यूल को तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने का आरोप है। एजेंसी ने कहा है कि जसिर ने हमले की योजना बनाने में उमर-उन-नबी के साथ मिलकर काम किया था।


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