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Unnao rape case: कुलदीप सेंगर की जमानत पर बवाल, महिलाएं बोलीं- यह अन्याय है, न्याय चाहिए

उन्नाव बलात्कार मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत दिए जाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को लेकर शुक्रवार को लोगों ने अदालत के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अदालत परिसर के पास जमा हुए और जमानत आदेश के विरोध में नारे लगाते हुए अपनी आवाज उठाई। ये विरोध प्रदर्शन उन्नाव बलात्कार पीड़िता और उसके परिवार द्वारा सेंगर की जेल की सजा को निलंबित किए जाने पर व्यक्त की गई गंभीर चिंताओं के बीच हो रहे हैं।
 

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प्रदर्शनकारियों, जिनमें से अधिकांश महिलाएं थीं, ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर सेंगर की सजा निलंबित करने के फैसले पर सवाल उठाते हुए नारे लगाए। पुलिस कर्मियों को भारी संख्या में तैनात किया गया था और प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया गया था क्योंकि इलाके में कानून के तहत प्रतिबंध लागू थे। सभा को संबोधित करते हुए महिला कार्यकर्ता योगिता भयाना ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन उनके द्वारा वर्णित घोर अन्याय के खिलाफ एक शांतिपूर्ण अपील है।
उन्होंने कहा कि आज हम उच्च न्यायालय में शांतिपूर्वक अपील करने आए हैं कि हमारी बेटी के साथ हुए अन्याय को रद्द किया जाए और हमारी याचिका पर सुनवाई की जाए। अगर हमें न्याय नहीं मिला, तो हम विरोध करेंगे और यह हमारा अधिकार है। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने भी इस आदेश की आलोचना करते हुए इसे एक खतरनाक मिसाल बताया। उन्होंने कहा, “यह एक बड़ा झटका है। जिस तरह से उच्च न्यायालय ने एक तकनीकी खामी के आधार पर सेंगर को छूट दी है, उससे न केवल पीड़ित परिवार बल्कि पूरे देश की महिलाओं का विश्वास हिल जाएगा।”
 

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पीड़िता की मां ने भावुक होकर जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा, “उनकी जमानत याचिका खारिज होनी चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हमें हाई कोर्ट पर से भरोसा उठ गया है। अगर हमें वहां न्याय नहीं मिला, तो हम दूसरे देश चले जाएंगे।” उन्होंने अपने पति की हिरासत में हुई मौत के मामले में कड़ी सजा की भी मांग की। हाल ही में, दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर दी है। सेंगर को दिल्ली की सीबीआई अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी सजा को चुनौती दी है, जहां उनकी अपील फिलहाल लंबित है।


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