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बलरामपुर में फर्जी लाइसेंस पर बेचा जा रहा था मीट:आरोपी हफीज गिरफ्तार, सेल-पर्चेज के नाम पर खोली थी फुटकर दुकान

बलरामपुर पुलिस ने खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी दस्तावेजों के सहारे अवैध कारोबार करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। यह मामला कोतवाली उतरौला क्षेत्र का है, जहां हफीज फूड्स के नाम पर भैंसे के गोश्त के अवैध फुटकर कारोबार का खुलासा हुआ। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) उत्तरी क्षेत्र, गाजियाबाद से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर यह सामने आया कि मोहल्ला रफीनगर निवासी मोहम्मद हफीज ने अपने नाम से जारी मूल लाइसेंस में कूटरचना कर उसे फुटकर बिक्री का रूप दे दिया था। जबकि यह लाइसेंस केवल गोश्त के क्रय-विक्रय के लिए जारी किया गया था। इस फर्जीवाड़े के जरिए लंबे समय से अवैध रूप से गोश्त का व्यापार किया जा रहा था। इस मामले में कोतवाली उतरौला पर मु0अ0सं0 209/2025 के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 61 तथा बीएनएस की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान वादी, गवाहों के बयान, असली व कूटरचित लाइसेंस, निरीक्षण रिपोर्ट और अभिहित अधिकारी के बयान से आरोपों की पुष्टि हुई। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक अवधेश राज सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने 25 दिसंबर 2025 को अभियुक्त मोहम्मद हफीज (लगभग 45 वर्ष) को डाकघर कस्बा उतरौला के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि बेरोजगारी और अधिक मुनाफे के लालच में उसने अपने दो साथियों मोहम्मद सैफ पुत्र मोहम्मद सकूर (निवासी स्टेशन रोड, गोंडा) और असफाक पुत्र अज्ञात (निवासी गोंडा) के साथ मिलकर लाइसेंस में कूटरचना की और फुटकर गोश्त बिक्री शुरू की। अभियुक्त को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।


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