सीतापुर में जूता न लौटाने पर उपभोक्ता फोरम ने लिबर्टी शोरूम के प्रबंधक मोहम्मद उस्मान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। एसपी को शोरूम मैनेजर को गिरफ्तार कर 2 जनवरी को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। यह कार्रवाई उपभोक्ता फोरम के आदेश की अवहेलना के चलते की गई है। मामला वर्ष 2022 का है। बट्सगंज निवासी आरिफ ने 17 मई 2022 को ट्रांसपोर्ट चौराहे के पास लिबर्टी शोरूम से 1700 रुपए की एक जोड़ी चप्पल खरीदी थी। शोरूम से उसे चप्पल पर छह महीने की वारंटी दिए जाने का आश्वासन दिया गया थ। आरोप है एक महीने के भीतर ही चप्पल टूटने लगी। शिकायत करने पर शोरूम प्रबंधन ने पहले टालमटोल की और बाद में चप्पल रख तो ली, लेकिन नई चप्पल या धनराशि वापस नहीं की। लगातार परेशान होने के बाद पीड़ित आरिफ ने 17 अक्टूबर 2022 को जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया। फोरम द्वारा कई बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद शोरूम प्रबंधक न तो पेश हुए और न ही अपना पक्ष रखा। इसके बाद 8 जनवरी 2024 को फोरम ने आदेश पारित करते हुए चप्पल की कीमत के साथ मानसिक उत्पीड़न के लिए 2500 रुपये और वाद व्यय के रूप में 5000 रुपये, कुल 9200 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। बताया जाता है कि फोरम के इस आदेश का भी पालन नहीं किया गया। इसके चलते प्रकीर्ण वाद संख्या 12/2024 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 72 के तहत कार्रवाई शुरू की गई। जिला उपभोक्ता फोरम ने पुलिस अधीक्षक सीतापुर को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि 2 जनवरी 2026 तक हर हाल में गैर-जमानती वारंट तामील कराते हुए प्रबंधक मोहम्मद उस्मान को गिरफ्तार कर फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। यह मामला उपभोक्ता अधिकारों की अनदेखी करने वाले व्यापारियों के लिए चेतावनी माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई से उपभोक्ताओं का न्याय प्रणाली पर भरोसा मजबूत होता है।
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