बदायूं के सहसवान में आठ महीने पहले हुई मारपीट और फायरिंग के मामले में फरार चल रहे चार नामजद आरोपियों की संपत्ति कुर्क की गई है। शाहजहांपुर क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की। इस दौरान आरोपियों के परिजनों ने हल्का विरोध भी किया, जिसे स्थानीय पुलिस के सहयोग से नियंत्रित कर लिया गया। शाहजहांपुर क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर राजेश कुमार अपनी टीम के साथ सहसवान कोतवाली पहुंचे। उन्होंने सहसवान पुलिस टीम के साथ मोहल्ला रुस्तम टोला हरना तकिया में आरोपियों के घरों से फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बिस्तर और बर्तन सहित अन्य चल संपत्ति जब्त की। जब्त किए गए सामान को वाहनों में लादकर कोतवाली ले जाया गया। जिन आरोपियों की संपत्ति कुर्क की गई है, उनमें सोहिल पुत्र कासिम, कैफ पुत्र इसरार, यासिर पुत्र शफे अली और फाजिल पुत्र इसरार शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के परिजनों ने पुलिस का विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते वे खुलकर विरोध नहीं कर सके। एसएचओ सहसवान धनंजय सिंह ने बताया कि नामजदों की चल संपत्ति कुर्क कर ली गई है और कोर्ट को पूरी स्थिति से अवगत करा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि यदि आरोपियों ने अब भी आत्मसमर्पण नहीं किया, तो कोर्ट की अनुमति लेकर उनकी अचल संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। यह पूरा मामला 30 मार्च का है। मोहल्ला हरनातकिया में दो पक्षों के बीच गाली-गलौज से शुरू हुआ विवाद जल्द ही पथराव और फायरिंग में बदल गया था। इस घटना में वासिद और जावेद घायल हो गए थे, जिन्हें पहले सीएचसी और फिर जिला अस्पताल भेजा गया था। पुलिस को मौके से दो तमंचे और कारतूस के खोखे भी मिले थे। इस घटना से चार दिन पहले, 26 मार्च को भी इन्हीं दोनों गुटों के बीच टकराव हुआ था।
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