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अखिलेश दुबे के खिलाफ धारा बढ़ाने की अर्जी खारिज हुई:प्रज्ञा त्रिवेदी केस में पुलिस ने दाखिल की थी याचिका

होटल कारोबारी प्रज्ञा त्रिवेदी द्वारा अखिलेश दुबे के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमे में अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन–एक की कोर्ट ने विवेचक का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। विवेचक ने इस मामले में आईपीसी की धारा 326 (गंभीर चोट पहुंचाना) में अखिलेश का न्यायिक रिमांड मांगा था। बारादेवी चौराहा पर क्लासिक होटल की मालकिन रहीं प्रज्ञा त्रिवेदी ने जूही थाने में 6 दिसंबर 2010 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें एडवोकेट अखिलेश दुबे के प्रभाव में पुलिस ने मात्र 5 घंटे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई थी। कोर्ट के आदेश पर अग्रिम विवेचना चल रही है। मामले के विवेचक एसीपी नौबस्ता चित्रांशु गौतम ने अखिलेश दुबे पर आईपीसी की धारा 326 बढ़ाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। कोर्ट ने शनिवार को अखिलेश दुबे को जेल से तलब किया था। पुलिस की कड़ी सुरक्षा में अखिलेश को कोर्ट में पेश किया गया। अखिलेश की ओर से अधिवक्ता ने कॉपी न मिलने की बात कही, जिस पर जेल अधीक्षक को तलब किया गया। कापी प्राप्त होने के बाद अखिलेश के अधिवक्ता ने न्यायिक रिमांड का विरोध किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विवेचक की अर्जी खारिज कर दी।


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