इटावा। पक्का तालाब रोड स्थित सती मोहल्ला में मकान खाली कराने की कार्रवाई के दौरान युवक के आग से झुलसने की घटना को लेकर मामला लगातार गरमाया हुआ है। इस प्रकरण में होटल मालिक पर युवक को आग लगाने का गंभीर आरोप लगाया गया है, जबकि मकान मालिक ने आरोपों को निराधार बताते हुए युवक द्वारा स्वयं आग लगाने की बात कही है। पूरे मामले की पुलिस व प्रशासनिक स्तर पर जांच तेज कर दी गई है। मकान मालिक देवी प्रसाद पटेल के अनुसार वर्ष 2014 में उन्होंने सती मोहल्ला स्थित उक्त मकान का बैनामा तीन भाइयों से अपनी पत्नी दीपा वर्मा के नाम कराया था। उस समय तीनों भाई उसी मकान में रह रहे थे। बाद में दो भाइयों ने मकान खाली कर दिया, जबकि रमेश ने कुछ समय और रहने की अनुमति मांगी थी। काफी समय बीत जाने के बाद भी मकान खाली न किए जाने पर वर्ष 2020 में सिविल कोर्ट में वाद दायर किया गया। देवी प्रसाद पटेल का कहना है कि नगर पालिका के अभिलेखों में मकान और पानी के बिल उनकी पत्नी दीपा वर्मा के नाम दर्ज हैं। कोर्ट द्वारा 4 दिसंबर को कब्जा दिलाने का पहला आदेश तथा 11 दिसंबर को दूसरा आदेश जारी किया गया था। सोमवार को इन्हीं आदेशों के अनुपालन में राजस्व टीम और पुलिस मौके पर पहुंची थी। मकान मालिक का दावा है कि घटना के समय वे अपने होटल पर मौजूद थे और घटनास्थल पर नहीं थे। मकान मालिक के मुताबिक कार्रवाई के दौरान शिवम ने स्वयं पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली, जिससे स्थिति बिगड़ गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद रमेश के परिजनों ने उनके होटल पर हमला किया, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया। वहीं, पीड़ित पक्ष अपने आरोपों पर कायम है। शिवम की मां सुनीता देवी का आरोप है कि होटल मालिक पुलिस के साथ जबरन घर में घुसे और सामान बाहर फेंक दिया। विरोध करने पर शिवम पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई। इस घटना में गंभीर रूप से झुलसे शिवम का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। सीओ सिटी अभय नारायण देव ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। कोर्ट के आदेश, बैनामा संबंधी दस्तावेज और घटनास्थल की परिस्थितियों की गहन जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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