पनकी में पत्नी के हत्या करने वाले युवक को जिला जज ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों के बीच अक्सर बच्चा गोद लेने को लेकर झगड़ा होता था, जिस पर वर्ष 2022 में हत्यारे पति ने घटना को अंजाम दिया और शव को शराब के गोदाम में छिपा दिया था। दोषी युवक के भाई ने ही रिपोर्ट दर्ज कराई थी, हालांकि वह बाद में अपने बयानों से मुकर गया था। यह था पूरा घटनाक्रम पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित शराब ठेके में काम करने वाले पवन कुमार कठेरिया ने शीबा नाम की युवती से लव मैरिज की थी। शादी के बाद काफी समय तक दोनों की कोई औलाद नहीं थी, बच्चा गोद लेने को लेकर उनके बीच अक्सर झगड़ा होता था। शीबा, पवन के लिए खाना लेकर शराब ठेके गई थी, जहां दोनों के बीच झगड़ा होने के बाद पवन ने उसकी हत्या कर शव को ठेके के पीछे गोदाम में बोरे में भरकर छिपा दिया था। हत्यारे पति के भाई ने दर्ज कराई थी FIR पवन के भाई दीपक ने वर्ष 2022 में पनकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दो दिन बाद पुलिस ने शीबा का शव गोदाम से बरामद कर लिया था। एडिश्नल डीजीसी ओंकार नाथ वर्मा ने बताया कि कोर्ट में गवाही के दौरान दीपक बयान से मुकर गया था। 12 हजार जुर्माना पवन के साथ काम करने वाले एक युवक ने बयान दिया था कि घटना के दिन शीबा शराब ठेके आई थी, जिस पर पवन ने उसे चाय लेने के लिए भेज दिया था।जब वह वापस आया तो शीबा ठेके पर नहीं थी। जिला जज अनमोल पाल की कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 12 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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