हिसार जिले के एक गांव की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर चंडीगढ़ ले जाकर बंधक बनाकर रेप करने के मामले में एडीजे सुनील जिंदल की कोर्ट ने दोषी सोनू निवासी मुजफ्फरनगर (उप्र) को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला अगस्त 2021 का है, जब पीड़िता के परिजनों ने थाने में लड़की के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने जांच के दौरान नाबालिग को चंडीगढ़ से बरामद किया और मेडिकल व अन्य औपचारिकताएं पूरी कीं। बहला फुसलाकर चंडीगढ़ ले गया बयान में पीड़िता ने बताया था कि आरोपी सोनू मजदूरी करता है और वह उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ चंडीगढ़ ले गया, जहां एक कमरे में बंधक बनाकर कई दिनों तक उसके साथ रेप किया गया। पीड़िता के बयान और एकत्र साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। करीब चार साल तक चली सुनवाई के बाद बुधवार को कोर्ट ने सोनू को दोषी करार दिया और सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने जुर्माने की राशि जमा न कराने पर अतिरिक्त कैद का प्रावधान भी रखा है।
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