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दहेज हत्या में पति दोषी करार:बहराइच कोर्ट ने सुनाई 10 साल कैद की सजा

बहराइच में दहेज हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश आनंद शुक्ला ने आरोपी पति को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे दस साल कैद की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया है। यह मामला देहात कोतवाली क्षेत्र का है। 21 दिसंबर 2014 को मुरली नामक ग्रामीण ने कोतवाली में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी पिंकी को उसके पति संजू ने दहेज के लिए मार डाला है। पुलिस ने आरोपी संजू के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और 19 जनवरी 2015 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी आनंद शुक्ला की अदालत में सजा पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने आरोपी संजू को गैर इरादतन हत्या सहित अन्य धाराओं में दोषी मानते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सजा के साथ ही सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


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