संभल जिला उपभोक्ता आयोग ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर 2 लाख रुपये का बीमा क्लेम और 55 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। कंपनी ने एक मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र को गलत बताकर बीमा राशि देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मृतक के भाई ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। उक्त मामला संभल जनपद के बहजोई कोतवाली क्षेत्र के अतरासी गांव निवासी महिपाल से संबंधित है। महिपाल का भारतीय स्टेट बैंक की पावसा शाखा में बचत खाता था। उन्होंने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा कराया था। महिपाल की मृत्यु 20 जनवरी 2023 को हुई थी। मृतक महिपाल के भाई रामगोपाल, जो बीमा में नामित थे, ने बैंक से बीमा राशि का दावा किया और सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कीं। हालांकि, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने मृत्यु प्रमाण पत्र को संदिग्ध बताते हुए बीमा राशि का भुगतान करने से इनकार कर दिया। इसके उपरांत, रामगोपाल ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता लवमोहन वार्ष्णेय ने आयोग के समक्ष तर्क दिया कि बीमा कंपनी 2 लाख रुपये की बीमा धनराशि का भुगतान न करने के लिए निराधार आरोप लगा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी किया गया है और इसे सरकारी वेबसाइट पर सत्यापित किया जा सकता है। आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। आयोग ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेश दिया कि वह शिकायतकर्ता रामगोपाल को 2 लाख रुपये की बीमा धनराशि, शिकायत दर्ज करने की तिथि से 9%वार्षिक ब्याज सहित, दो महीने के भीतर अदा करे। इसके अतिरिक्त, बीमा कंपनी को रामगोपाल को हुई मानसिक पीड़ा और आर्थिक हानि के लिए 50,000 रुपये तथा वाद व्यय के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया।
https://ift.tt/YfguQbi
🔗 Source:
Visit Original Article
📰 Curated by:
DNI News Live

Leave a Reply