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नवादा में नरहट नाजिर को 7 साल की जेल:सरकारी धन गबन मामले में नवादा कोर्ट का फैसला

नवादा कोर्ट ने नरहट प्रखंड के पूर्व नाजिर घनश्याम प्रसाद को सरकारी धन के गबन मामले में दोषी ठहराया है। उन्हें सात साल कारावास और 38 लाख 85 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। नवादा पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। माननीय न्यायालय ने घनश्याम प्रसाद को नरहट थाना कांड संख्या 284/20, धारा 409/406/420 आईपीसी के तहत धोखाधड़ी और सरकारी पैसों के गबन का मुख्य अभियुक्त पाया। यह फैसला नवादा पुलिस के अथक प्रयासों और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से आया है। छोटी-छोटी राशि के चेक जारी किए जाते थे घनश्याम प्रसाद नरहट प्रखंड में लिपिक के पद पर कार्यरत थे और नाजिर का कार्यभार संभालते थे। लेखा शाखा के सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए उनके नाम से छोटी-छोटी राशि के चेक जारी किए जाते थे। 38 लाख 85 हजार रुपए का गबन किया गया उन्होंने इन निर्गत चेकों में जालसाजी करते हुए छेड़छाड़ की और राशि में परिवर्तन कर दिया। विभिन्न बैंक शाखाओं से अधिक राशि की निकासी करके कुल 38 लाख 85 हजार रुपए का गबन किया गया था। इस मामले का खुलासा होने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरहट ने लिखित आवेदन दिया। इसके आधार पर नरहट थाना में कांड संख्या 284/20, दिनांक 11.12.2020 को अभियुक्त के विरुद्ध मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया था।


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