नवादा की एक अदालत ने नाबालिग से रेप के मामले में एक कोचिंग संचालक को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ने पिस्तौल दिखाकर नाबालिग स्टूडेंट के साथ रेप किया था। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने मंगलवार को मेसकौर थाना क्षेत्र के थानु बिगहा निवासी विपिन कुमार यादव उर्फ विपिन कुमार को यह सजा सुनाई। उसे अर्थदंड भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान ने बताया कि आरोपी विपिन नगर के नवीन नगर में बायोलॉजी विषय का कोचिंग संस्थान चलाता था। पीड़िता उसी कोचिंग में पढ़ने आती थी। कोचिंग संचालक ने नाबालिग छात्रा को पिस्तौल का भय दिखाकर और शादी का प्रलोभन देकर कई बार रेप किया। उसने इस कृत्य का वीडियो भी बनाया था। पीड़िता को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की भी अनुशंसा की घटना के बाद पीड़िता ने महिला थाना में मामला दर्ज कराया था। यह घटना जून 2022 में हुई थी। अदालत ने गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद कोचिंग संचालक को दोषी पाया। न्यायाधीश ने उसे पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने पीड़िता को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की भी अनुशंसा की है।
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