बदायूं में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने एक दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट ने दोषी पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी ने बताया कि पीड़िता की मां ने 22 जून 2022 को बिल्सी थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, 13 जून की शाम उनकी नाबालिग बेटी गांव के संदीप के खेत में जानवरों के लिए घास लेने गई थी, जहां संदीप ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने शुरुआत में लोकलाज के डर से शिकायत नहीं की थी, लेकिन बाद में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और साक्ष्यों का अवलोकन किया। इसके बाद यह फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के तौर पर दी जाएगी।
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